यूपी में ओटीएस (OTS) योजना को भारी जनसमर्थन; 1 लाख से अधिक आवेदन, करदाताओं को मिली ₹67.33 करोड़ की राहत

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को प्रदेशभर में अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है. इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के करदाताओं को पुराने कर बकायों से मुक्ति दिलाना तथा नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना है.

65 हजार से अधिक आवेदन स्वीकृत, मिली 100% ब्याज छूट
प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों) में संचालित इस ओटीएस योजना के अंतर्गत अब तक 1,00,006 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से 65,457 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 32,737 आवेदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं. योजना के विधिक प्रावधानों के तहत करदाताओं को लंबित गृहकर, जलकर एवं सीवरकर के मूल बकाये को जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100% की भारी छूट प्रदान की जा रही है. इसके माध्यम से अब तक ₹176.61 करोड़ की मांग के सापेक्ष ₹40.85 करोड़ की रिकॉर्ड वसूली सुनिश्चित की जा चुकी है, जबकि पात्र लाभार्थियों को ₹67.33 करोड़ की विधिक राहत मिली है. प्रति लाभार्थी औसतन लगभग ₹10,286.63 की बचत दर्ज की गई है.

14 नवम्बर तक आवेदन, 15 दिसम्बर तक होगा अंतिम निस्तारण
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस योजना को एक सफल जन-आंदोलन बताते हुए करदाताओं से निर्धारित समयसीमा के भीतर इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है. उन्होंने बताया कि जो नागरिक एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के लिए राशि को अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान करने का व्यावहारिक अवसर दिया गया है.

विभागीय समय-सारणी के अनुसार, यह योजना 15 अगस्त 2026 से निरंतर संचालित है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है. इसके पश्चात सभी प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 तय है. नगर विकास विभाग द्वारा सभी निकायों में विशेष शिविर लगाकर नागरिकों की सहायता की जा रही है. करदाता योजना की विधिक जानकारी एवं त्वरित पंजीकरण हेतु आधिकारिक विभागीय पोर्टल upulbots.in का उपयोग कर सकते हैं.

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