स्पूरियस/काउंटरफीट दवाओं के सिंडिकेट पर विभाग का व्यापक प्रवर्तन अभियान—लखनऊ में सघन छापेमारी, एफआईआर दर्ज

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश में नकली एवं संदिग्ध दवाओं की सप्लाई चेन को जड़ से उखाड़ने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लखनऊ में बड़ी कार्यवाहियाँ।

18 औषधि निरीक्षकों की मुख्यालय स्तर से गठित विशेष टीम द्वारा अमीनाबाद व अन्य स्थानों पर स्थित 13 से अधिक फ़र्मों की जांच।
जांच में प्रमुख कार्यवाही, विगत दिनों में नकली (counterfeit) औषधियों पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विभाग के अभियान में निम्न बिन्दु पर मुख्यतः कार्यवाही की गई :

नकली बिलिंग एवं फेक ट्रांजैक्शन करके संगठित गिरोह का पर्दाफाश एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश :

ऐसी थोक फ़र्में तथा एजेंट्स को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा बिना भौतिक दवा सप्लाई के आपस में क्रॉस-बिलिंग करके, फर्जी बिल बनाने और बिना बैंक ट्रांसफर के कागजी लेनदेन दर्शाकर संगठित सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जिनमें मेसर्स अशोक फार्मा के संचालक सन्नी, मिश्रा एसोसिएट्स के संचालक मनीष मिश्रा, भारत फार्मा के संचालक देवेन्‍द्र शुक्ला, मे0 शिव शक्ति के संचालक कपिल जैयसवाल, मे0 विद्या फार्मा के संचालक प्रियांशु , मे0 आर0एन0 फार्मा के संचालक साहिल, मे0 मीत इण्‍टर प्राइसेस के संचालक हरमीत सिंह सम्मिलित हैं, के विरुद्ध BNS की धाराओं में एफ0आई0आर0 फर्ज कराने के निर्देश आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0 प्र0 द्वारा दिए गए हैं साथ ही औषधियों के क्रय विक्रय हेतु प्रयोग किये जाने वाले मार्ग साफ्टवेयर विक्रेता के साथ दवा कम्‍पनियों की फर्जी बिलिंग में साठ-गाठ में संलिप्‍त आबिद अली अत्‍हर (साफ्टवेयर विक्रेता) के विरूद्व भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार 24.07.2026 को थाना अमीनाबाद में फर्म मेसर्स महाराजा इण्टरप्राइजेज, हरिदासी खेड़ा, लखनऊ के प्रोपराइटर रतनेश कुमार व अपोलो फार्मेसी के संचालक अविनाश चौधरी, मेसर्स शिव शक्ति फार्मा, फ्रेन्डस न्यू मेडिसिन मार्केट, नयागंव ईस्ट, अमीनाबाद, के प्रोपराइटर ऋषभ कश्यप एवं श्री अशोक फार्मास्युटिकल्स, न्यू अग्रवाल मेडिसिन मार्केट, नया गाँव ईस्ट, अमीनाबाद, के प्रोपराइटर सनी कश्यप के विरुद्ध बी0एन0एस0 की धारा 276, 277, 278, 318, 319, 336, 338 एवं धारा-111 के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई है ।

उपरोक्त फ़र्मों की जांच में वित्तीय लेनदेन व बैंक खातों का मिलान करने पर पाया गया इनके द्वारा बिना वास्तविक फंड ट्रांसफर एवं बिना दवा के मूवमेंट के फर्जी ट्रेडिंग की गई और संगठित गिरोह बनाकर फर्जी बिलिंग के माध्‍यम से नकली दवाओं को बाजार में खपाने का कार्य किया गया ।

अवैध गोदाम सील :मेसर्स मिश्रा एसोसिएट्स ,दुकान संख्या 5 नया गाँव अमीनाबाद के संचालक मनीष मिश्रा के अवैध गोदाम पर छापेमारी कर रु 15,50,000/- रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मूल्य की दवाएं सीज की गईं एवं 05 संदिग्ध औषधियों के नमूने संग्रहित किए गए।

धारा 22(1)(d) के अंतर्गत कार्यवाही : विभाग द्वारा की गई विस्‍तृत जांच में नकली दवाओं के कारोबार के नेटवर्क में संलिप्तता होने की पुष्टि होने पर मेसर्स मिश्रा एसोसिएट्स दुकान सं. 5, नया गांव, अमीनाबाद, मेसर्स सोनल फार्मा, अमीनाबाद, मेसर्स श्री अशोक फ़र्मास्युटिकल्स, ईस्ट अमीनाबाद, मेसर्स एस के जी मेडिकल्स, आजाद मार्केट, अमीनाबाद तथा मेसर्स गायत्री फार्मा एंड सर्जिकल, अमीनाबाद, मिश्रा मेडिकल एजंसी बछराँवा, मेसर्स विद्या फारम फ्रेंड्स मार्केट, नया गाँव, मेसर्स हेल्थ प्लस अमीनाबाद, एवं एम के फार्मा अमीनाबाद, का निरीक्षण किया गया । इनके द्वारा की गई बिलिंग व लेजर्स कि अग्रिम जांच किए जाने तक क्रय-विक्रय व संचालन पर धारा 22(1)(d) के तहत रोक लगाते हुए दुकानों को सील किया गया ।

इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता की जांच हेतु विभिन्न फर्मों से कुल 32 नमूने नियमनुसार संग्रहित कर राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए ।

स्पूरियस (counterfeit) दवा के अंतरराज्यीय नेटवर्क को तोड़ने और इससे जुडे स्थानीय थोक फ़र्मों के लाइसेंस निरस्तीकरण एवं संचालकों और ऐजंट्स के विरूद्व विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है ।

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