
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, जयपुर : रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ में रविवार 17 मई 2026 को इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया गया ।
लोक अदालत में सदस्य (न्यायिक) राजीव जैन एवं सदस्य (तकनीकी) जीएस हीरा के द्वारा पारित आदेशों पर अपर रजिस्ट्रार शक्ति बाली, सहायक रजिस्ट्रार सुश्री वीणा सानी एवं अधिकरण के स्टाफ द्वारा 9 दावा प्रकरणों का निस्तारण किया गया ।
अपीलार्थी अधिवक्ताओं राजेश पंडा, मनमोहन गुप्ता, चंद्रशेखर गोयल, रविंद्र मोहन गोयल, मांगीलाल चौधरी, विकास चौहान तथा अमन अग्रवाल द्वारा प्रकरणों में त्वरित सहमति प्रदान की गई।
रेलवे की तरफ से प्रस्तुतकर्ता अधिकारी महेश चंद जेवलिया, मुख्य विधि सहायकों तथा रेलवे अधिवक्ताओं टीकम चंद शर्मा, खेमचंद शर्मा, अरविंद कुमार पारीक, जंग बहादुर खान एवं मोहनलाल रोलानिया द्वारा प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया। 9 प्रकरणों में से 04 प्रकरण घायल यात्रियों के तथा 05 प्रकरण मृतक यात्रियों के थे। घायल यात्रियों के 04 प्रकरण में रुपए 19 लाख 90 हजार रुपए तथा मृतक यात्रियों के 05 प्रकरण में रुपए 40 लाख का क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश पास किया गया। कुल 9 प्रकरणों में रूपये 59,90,000/- क्षतिपूर्ति की राशि के आदेश प्रदान किए गए।