अंतरराज्जीय अवैध औषधि निर्माण रैकेट का भंडाफोड़, मेरठ, बागपत एवं उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) में संयुक्त छापेमारी

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने तथा अवैध एवं नकली (स्पूरियस/काउंटरफीट) दवा व्यापार पर प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा शुक्रवार 24.07.2026 को प्राप्त गुप्त अभिसूचना के आधार पर सहायक आयुक्त (औषधि), मेरठ मंडल के नेतृत्व में आशुतोष मिश्रा औषधि निरीक्षक,आगरा, संतोष कुमार पटेल औषधि निरीक्षक मेरठ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम खरदौनी शेखपुर, थाना इंचोली, जनपद मेरठ स्थित परिसर पर छापेमारी की गई। मौके से औषधियों की पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाली ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, कंप्रेसर मशीन तथा चेंज पार्ट्स बरामद किए गए।

जाँच में स्पष्ट उजागर हुआ किमैसर्स आर.एस. ग्लोबल फार्मा रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड तथा विकास चौहान और उसका सहयोगी राजेन्द्र सिंह उर्फ अरुण कुंडा की आपस में गहरी सांठ-गांठ से प्रॉक्टर-गैंबल (पी-एच) हेल्थ लिमिटेडड़ाईह का प्रसिद्ध ब्रांड ‘इविओंन 400mg सॉफ्ट जेल कैप्सूल’ का लेबिल लगाकर फूड सप्लीमेंटके रूप में प्रयोग होने वाले विटामिन -ई 10एमजी की मात्रा को 400 उह मात्रा के कैप्सूल जो की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, का निर्माण कर बाजार में खपाया जा रहा था।

मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए दिनांक 25.07.2026 को औषधि निरीक्षक दल द्वारा मैसर्स आर.एस. ग्लोबल फार्मा रुद्रपुर, उत्तराखंडका औचक निरीक्षण किया गया। इसके उपरांतऔषधि निरीक्षक बागपत, औषधि निरीक्षक मेरठ एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागपत के संयुक्त दल द्वारा निर्माता फर्म मैसर्स प्रेस्कॉट फार्मा जेल प्राइवेट लिमिटेड खसरा नं.-75, हाजीपुर विरान, तहसील खेकड़ा, जनपद बागपत पर तुरंत छापेमारी की गई।

जाँच में पाया गया कि मैसर्स प्रेस्कॉट फार्मा जेल प्रा. लि. के पास केवल फूड हेल्थ सप्लीमेंट्स एवं न्यूट्रास्युटिकल्स एफएसएसएआई लाइसेंस/फॉर्म सी का लाइसेंस था, जिसके तहत वे न्यूट्रिशनल/प्रोफिलैक्टिक उपयोग हेतु केवल विटामीन ई10एमजी कैप्सूल का निर्माण कर सकते थे। नियमों के विपरीत, निर्माता फर्म द्वारा अवैध रूप से बल्क में 06 लाख बिना पैकिंग वाले विटामीन ई10एमजी सॉफ्टजेल कैप्सूल मैसर्स आर.एस. ग्लोबल फार्मा को बेचे गए।

न्यूट्रिशनल/प्रोफिलैक्टिक श्रेणी के इन कैप्सूलों को अवैध रूप से प्रोसेस व पैक कर ‘इविओंन 400mg’ (थेराप्यूटिक/ड्रग श्रेणी) बनाकर बाजार में औषधीय बिक्री हेतु सप्लाई किया जा रहा था। इस प्रकार एफएसएसएआई लाइसेंस का दुरुपयोग कर नकली दवा निर्माण हेतु एक पूरा अंतरराज्जीय नेक्सस एवं अवैध फैक्टरी चलाई जा रही थी।

कार्यवाही एवं प्राथमिकी (एफआईआर) –
अवैध व नकली (काउंटरफीट) औषधि निर्माण का पूरा नेक्सस चलाने के आरोप में थाना इंचोली, जनपद मेरठ में निम्नलिखित अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराए जाने हेतु तहरीर दी गई है –

  1. विकास चौहान (मुख्य आरोपी/अवैध निर्माता)
  2. राजेंद्र सिंह उर्फ अरुण कुंडा (सहयोगी)
  3. रोहित कुमार (प्रोप्राइटर, मैसर्स आर.एस. ग्लोबल फार्मा, रुद्रपुर, उत्तराखंड)
  4. अमृत पटेल (डायरेक्टर व उत्तरदायी व्यक्ति, मैसर्स प्रेस्कॉट फार्मा जेल प्रा. लि., बागपत)

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