सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा के तहत 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने दोषी की दया याचिका के निपटारे में अधिक समय लिया।

पेरारिवलन ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। यह संविधान विरुद्ध है।

 

Related Articles

Back to top button