
आज लखनऊ हवाई अड्डे पर राहुल गाँधी
अशोक यादव, लखनऊ / सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बरी कर दिया है। अदालत ने मामले में राहुल गांधी को राहत देते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया। इस फैसले को लेकर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है।
यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से संबंधित है। इस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई सुलतानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में चल रही थी। अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं विधायक आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे कांग्रेस के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से भाजपा द्वारा राहुल गांधी को बदनाम करने की कथित साजिश बेनकाब हुई है। उनके अनुसार, अदालत के फैसले से न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत होगा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि राजनीतिक आरोपों के बीच न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण है। वहीं, मामले में अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।

कुंवर सिंह निषाद, चेयरमैन मीडिया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार, वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर यह मामला कानूनी प्रक्रिया में था। अब सुलतानपुर की अदालत के फैसले से राहुल गांधी को इस मानहानि मामले में राहत मिली है।