
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, मुंबई : एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसीधारकों की दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ‘वेवर ऑफ प्रीमियम’ राइडर लॉन्च किया है। यह सुविधा गंभीर बीमारी, दुर्घटना के कारण स्थायी दिव्यांगता और निर्धारित अन्य परिस्थितियों में प्रीमियम भुगतान से राहत प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं के बावजूद बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट और परिवार की आर्थिक सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को प्रभावित होने से बचाना है।
कंपनी के अनुसार, इस राइडर के तहत निर्धारित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भविष्य के सभी प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम सहित, माफ किए जा सकते हैं। इससे मूल बीमा पॉलिसी और उससे जुड़े अन्य राइडर अपनी निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी रहेंगे। यह सुविधा कंपनी के चुनिंदा व्यक्तिगत लिंक्ड और नॉन-लिंक्ड जीवन बीमा उत्पादों के साथ उपलब्ध होगी।
राइडर की प्रमुख विशेषताओं में दुर्घटना के कारण पूर्ण एवं स्थायी दिव्यांगता (एटीपीडी) और 21 निर्धारित गंभीर बीमारियों के लिए सुरक्षा शामिल है। जब पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति और बीमित व्यक्ति एक ही हों, तो निर्धारित शर्तों के तहत इन परिस्थितियों में प्रीमियम माफ किया जाएगा। यदि दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं, तो पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु, एटीपीडी और 21 निर्धारित गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा।
कंपनी के मुताबिक, पात्रता और कम से कम पांच वर्ष की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि की शर्त पूरी होने पर यह राइडर पॉलिसी लेते समय या बाद की किसी पॉलिसी वर्षगांठ पर भी लिया जा सकता है।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट एवं चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एम. आनंद ने कहा कि वित्तीय सुरक्षा का अर्थ केवल भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी वित्तीय योजनाओं को जारी रखने की क्षमता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि नया राइडर ग्राहकों को अप्रत्याशित जोखिमों के बीच अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में मदद करेगा।
कंपनी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देना और जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद उनके भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करना है। राइडर के लाभ संबंधित पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के अधीन होंगे।

