
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में शामिल अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाक़ात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने उनसे मांग करते हुए कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार परीक्षा नियंत्रक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 68,500 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में 60 अंक अर्थात 40 प्रतिशत पर परिणाम संशोधित करा कर नई सूची जारी करें।
अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, 68500 शिक्षक भर्ती का प्रथम एवं द्वितीय प्रस्ताव, विज्ञापन, एनसीटीई की गाइडलाइन (भारत का राजपत्र), मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 3 सितम्बर 2014 का शासनादेश, बेसिक शिक्षा नियमावली, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994, और 72825 शिक्षक भर्ती 2011, 69000 शिक्षक भर्ती 2019, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक भर्तियो का विज्ञापन, जिसमे ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी मानते हुए 5 प्रतिशत की छूट देते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है, आदि साक्ष्य स्वरूप सौंपे !
इस भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की संस्तुति की गई है। जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ-साथ दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक स्वंय / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों आदि को भी लाभ मिलेगा।
अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ज्ञापन लेने साथ 68500 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की, जिसमे भर्ती के नियमों और चयन के मनकों की अनदेखी को गंभीरबताया ।
इसके साथ साथ एसीएस ने पूंछा कि यह प्रकरण इतने दिनों से क्यों लंबित है, जबकि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ! जिसपर अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह ने भर्ती के प्रथम प्रस्ताव और द्वितीय प्रस्ताव जिसमे ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी मानते हुये प्रकिया पूरी करने का प्रस्ताव दिया गया था, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया और एनसीटीई की गाइडलाइन भारत का राजपत्र, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 3 सितंबर 2014 के शासनादेश और माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को दिखाते हुये पूरी यथास्थिति से अवगत कराया।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने इस भर्ती प्रक्रिया पर शुरू से अब तक की कार्यवाही और 5 प्रतिशत छूट व आरक्षण मामले पर आये मा. न्यायालय के आदेश की एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल जमा करने को कहा जिसको तत्काल इस भर्ती का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर तैयार किया और शाम को ही अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा के यहाँ जमा कर दिया।
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा कि मामले पर न्यायिक परामर्श लेने और मा. मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
ज्ञापन देने वालो में नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफ़ान सिंह, आशुतोष वर्मा, अखिल यादव और नवीन चौधरी आदि शामिल रहे।