आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से पेंशन वितरण की मंजूरी

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, मुंबई : आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा अपनी ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। अब बैंक केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन दे सकेगा, जिसमें अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, पूर्व सांसद, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सिविल मंत्रालयों व विभागों (रेलवे, डाक, टेलीकॉम और रक्षा को छोड़कर) के अधिकारी शामिल हैं।

अब आपको डेबिट कार्ड से लेकर एटीएम से कैश निकालने जैसी 36 सेवाओं पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

कंट्री हेड- रिटेल लाइबिलिटीज़, चिन्मय ढोबले ने कहा, “हमें गर्व है कि भारत सरकार के प्रतिष्ठित सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) ने हमारे बैंक को केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है।”

पेंशन खाता खोलने की प्रक्रिया :
स्टेप 1: पेंशनभोगी अपने नियोक्ता (एम्प्लॉयर) को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का खाता नंबर दें।
स्टेप 2: नियोक्ता संबंधित पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (पीएओ) के साथ औपचारिकताएँ पूरी करें।
स्टेप 3: पीएओ पेंशन भुगतान आदेश (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) तैयार कर सीपीएओ को भेजें।
स्टेप 4: सीपीएओ स्वीकृति के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को विवरण भेजें, जिससे हर महीने पेंशन जारी की जा सके।

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें: www.idfcfirstbank.com

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