
अशोक यादव, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने रक्षाबंधन पर्व – 2026 पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं को फ्री यात्रा मुहैया कराने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही रक्षा बंधन पर्व के लिए संचालित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के उत्तम रख-रखाव तथा चालकों के नशामुक्त संचालन के संबंध में परिवहन विभाग/निगम के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है।
परिवहन मंत्री ने कहा है कि रक्षा बंधन पर्व के अवसर पर यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों, की अत्यधिक आवाजाही को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों तथा अन्य सार्वजनिक परिवहन के सुरक्षित एवं सुचारु संचालन के लिए तैयारी करें एवं सरकार द्वारा जारी निर्देशों /गाईडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। समस्त बसों की फिटनेस एवं तकनीकी स्थिति का पूर्व में भली-भांति परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बस खराब अथवा असुरक्षित स्थिति में संचालित न हो। निगम की बसों के चालक, परिचालक एवं अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी पर तैनाती से पूर्व जांच सुनिश्चित की जाए तथा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी चालक या परिचालक किसी भी दशा में नशे की हालत में ड्यूटी पर उपस्थित न हो। इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी फील्ड में तैनात रहे एवं रक्षाबंधन के अवसर पर संचालित होने वाली निजी (प्राइवेट) बसों के संचालक/ऑपरेटर अपने समस्त चालकों एवं परिचालकों का आवश्यक पुलिस/चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें तथा सत्यापन संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखें।रक्षाबंधन के अवसर पर संचालित होने वाली टैक्सी एवं ई-रिक्शा के संचालक/ऑपरेटर भी अपने चालकों का आवश्यक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें तथा केवल सत्यापित एवं सक्षम चालकों द्वारा ही वाहनों का संचालन कराया जाए। सभी संबंधित परिवहन ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संचालित वाह्नों में निर्धारित यात्री क्षमता से अधिक सवारी न बैठाई जाए।
परिवहन मंत्री ने जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा, रूट डायवर्जन तथा यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी इस बात की अवश्य जांच करें कि चालक वाहन निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाए,ओवरस्पीडिंग न करे। माल वाहनों अथवा ट्रैक्टर-ट्रॉली में यात्रियों के अनधिकृत परिवहन, अत्यधिक ध्वनि वाले डी० जे० सिस्टम, वाहन की मूल संरचना में अवैध परिवर्तन तथा ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।

