बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल टैक्स में नहीं मिलेगी छूट

नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग लगे वाहन को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के तहत यदि वाहन चालक 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं और फास्टैग वाहन पर लगा है तो टोल टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी। यानी एक तरफ का टोल टैक्स माफ हो जाएगा। इससे उन वाहन चालको को काफी दिक्कत होगी, जो बिना फास्टैग लगे वाहन हाईवे पर चला रहे हैं। 

एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि अब 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में उन वाहनों को आधी छूट मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा। ऐसा फास्टैग सिस्टम के प्रति वाहन स्वामियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसके पीछे डिजिटल कैशलेस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने की भी सोच है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार एक जनवरी से सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में लखनऊ के निगोहां और इटौंजा टोल प्लाजा पर एक-एक कैश लेन है। उन्होंने कहा कि वाहन मालिक ऑनलाइन www.fastag.org आवेदन कर सकता हैं। 

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