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चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को पांच वर्ष की कैद एवं 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है। आज स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है।

बता दें सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी। लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

 

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