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यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 4 मई सेे शुरू होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश किए जारी

अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने रेड जोन के  हॉटस्पॉट को छोड़कर कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक, व्यवसायिक गतिविधियां सोमवार से शुरू करने की इजाजत दे दी है।

निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें खुलेंगी। कालोनी के अंदर की दुकान व आवासीय कालोनी की दुकाने खुलेंगी। इसमें आवश्यक व गैर-आवश्यक सेवा का भेद नहीं होगा।

इसके अलावा सभी तरह जोन में किसी भी तरह का धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक जुलूस आदि में सामूहिक कार्यक्रम अथवा जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।

सभी स्कूल, कालेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि का संचालन नहीं होगा। हालांकि आन लाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति दी जा सकती है।

 रविवार को यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए शुरू होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह गतिविधियां सोमवार से शुरू होंगी।  मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है।
 
रेड जोन गतिविधियां (हॉटस्पॉट को छोडकर)

  • साइकिल रिक्शा व आटो रिक्शा, टैक्सी कैब, सर्विसेज, जनपदीय व अंतरजनपदीय बस, स्पा व हेयर सैलून को अनुमति नहीं होगी। अनुमति वाले चार पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत तीन को छूट, दोपहिया  वाहनों में पीछे बैठने की अनुमति नहीं होगी।
  • गैरआवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
  • सभी जोन में 65 से साल अधिक उम्र वालों को घरों में रहना होगा।
  • एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व गर्भवती महिलाएं व 10 साल की आयु से नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे।
  • हॉटस्पॉट में ओपीडी व क्लीनिक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा रेड,ग्रीन व आरेंज जोन में यह सब स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से खुल सकेगा।  
  • औद्योगिक परिसर में भवन, कैफेटेरिया, कैंटीन, बरामदा, हाल प्रवेश द्वार केबिन, सतह, सभी उपकरण व लिफ्ट, वाशरूम, टायलेट, वाटर प्वाइंट और सभी दीवारें व सतहें कीटाणुनाशक से सैनिटाइज़ की जाएंगी।

गतिविधियां जिनकी कीसी जोन में नहीं होगी अनुमति

  • सभी तरह के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक जुलूस आदि कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी स्कूल, कालेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि का संचालन। हालांकि आन लाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति दी जा सकती है।
  • सभी तरह की सत्कार सेवाएं यानि होटल, गेस्ट हाउस आदि। सिवाए उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हों या फिर लाकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों या क्वारंटाइन करने के उपयोग में लाई जा रही हों।
  • सभी सिनेमाहाल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागार, एसेम्बली हाल और इस तरह के अन्य स्थान।
  • जनपदीय और अन्तर्रजनपदीय बस परिवहन पर रोक रहेगी।

ग्रीन जोन में गतिविधियां

  • बसों का संचालन केवल 50 प्रतिशत सीटों के साथ हो सकता है।
  • बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं।
  • बसों और टैक्सियों को केवल जिले की सीमाओं में ही संचालन की अनुमति दी सकती है।

ऐसी सभी गतिविधियां जिन्हें नई गाइड लाइन में प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

  • माल-वस्तुओं के परिवहन जिनमें खाली ट्रक भी शामिल हैं, के अन्तरजनपदीय परिवहन की पूर्ण अनुमति होगी।
  • जिन गतिविधियों को लाकडाउन गाइडलाइंस के निर्देशों के तहत 3 मई तक आवश्यक अनुमति प्रदान की गई है, ऐसी
  • गतिविधियों के लिए फिर नए सिरे से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

आरेंज जोन में अनुमति जो कुछ प्रतिबंधों के साथ मिलेंगी

  • आरेंज जोन में टैक्सी, कैब सेवाएं : केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों सहित (केवल जिले की सीमा के अन्दर ही)
  • केवल ऐसे व्यक्तिगत वाहनों का अन्तरजनपदीय परिचालन जिन्हें अनुमति प्रदान की गई हो, चार  पहिया वाहनों में
  • अधिकतम दो यात्री (ड्राइवर के अलावा) अनुमन्य होंगे।
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