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यूपी में शादी समारोह के लिए पुलिस की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, बैंड और डीजे रोकने वालों पर होगा एक्शन

अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी में शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो होगी सख़्त कार्रवाई होगी। इसके लिएअधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है। सीएम ने कहा कि शादी की गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा। 

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