अशाेक यादव, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2021 परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश पर लगाई रोक को 14 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद बीएड पास अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, साथ ही सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि 23 जनवरी 2022 को हुई टीईटी परीक्षा के प्रमाण पत्र अभी जारी न किए जाए। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के योग्य नहीं है।
TET-2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को आधार पर TET-2021 परीक्षा पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने 14 जुलाई तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने का निर्देश दिया है।