ब्रेकिंग:

सुप्रीम कोर्ट ने उप्र मुख्यमंत्री योगी द्वारा शुरू बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोज़र संस्कृति पर लगाई रोक

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तक भारत में कहीं भी अदालत की अनुमति के बिना संपत्ति का विध्वंस नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच का ये निर्देश अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से दंडात्मक उपाय के तौर पर आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना हमारी अनुमति के देश में कहीं पर भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। 

याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इससे पहले आरोपियों के खिलाफ सजा देने के तौर पर इस्तेमाल एक्शन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति के घर को इसलिए केवल नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी है। यहां तक की दोषी सिद्ध होने पर भी घर इस तरह से गिराना कानूनन उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे देश में जहां सरकार की कार्रवाई कानून के शासन द्वारा शासित होती है, परिवार के किसी सदस्य द्वारा किया गया अपराध परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी तौर पर निर्मित घर के खिलाफ कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करता है। अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं है। 

गुजरात के जावेद अली नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसके परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कारण नगर निगम की ओर से उसे मकान गिराने का नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मकान गिराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी कर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

अब बीजेपी शासित उप्र, गुजरात, असम, मप्र, राजस्थान, गोवा, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में बुलडोज़र संस्कृति पर रोक लगेगी  

Loading...

Check Also

पर्वतीय महापरिषद बैडमिंटन प्रतियोगिता में हरीश कांडपाल और देवेंद्र सिंह चौहान अपने अपने वर्ग में विजयी

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : पर्वतीय महापरिषद लखनऊ की देखरेख में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com