राहुल यादव,कानपुर । गुरुवार को प्राधिकरण की जवाहरपुरम योजना के अन्तर्गत लगभग रू ० 150 करोड कीमत की 40 बीघा भूमि से अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाया गया एवं अवैध निर्माणकर्ताओं व अतिकमणकर्ताओं के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 के विपरीत कतिपय अवैध चिन्हित किये गये निर्माणों के परिसर स्वामियों के विरुद्ध अधिनियम की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।
गौरतलब है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध निर्माणों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाया है। अभियान के लिए प्राधिकरण के प्रवर्तन , सम्पत्ति एवं अभियन्त्रण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गयी है एवं निर्देश दिये गये हैं कि स्थानीय पुलिस एवं आवश्यकतानुसार मजिस्ट्रेट के सहयोग से अतिक्रमण हटाने एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।
परिसर सं0-111 / 481 ब्रहम नगर , जिसपर जयकान्त बाजपेई द्वारा निर्माण कराया गया है , के विरूद्ध पूर्व में ही प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है , किन्तु मा 0 उच्च न्यायालय , प्रयागराज का स्थगनादेश प्रभावी होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नही की जा सकी है । प्रवर्तन प्रभारी अतुल मिश्रा , अधि 0 अभियन्ता को निर्देश दिये गये हैं कि प्राधिकरण के नामित अधिवक्ता के माध्यम से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुए स्थगनादेश निरस्त कराने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करें ।