मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है. न्यूज एजेंसी ANI और भाषा ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर दी है. पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 11 दिसंबर को आरोप तय किए थे. आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को 2008 के मुंबई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे.
हाफिज सईद पर पाकिस्तान में 23 आतंकी मामले दर्ज हैं. भारत द्वारा उसके खिलाफ आतंकी मामलों की डोजियर के बावजूद, उसे पाकिस्तान में खुलेआम घूमने और भारत विरोधी रैलियों को प्रभावशाली तरीके से संबोधित करने की अनुमति दी गई थी.
पाकिस्तान ने लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी आरोप लगाए थे. उसके खिलाफ पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट द्वारा दायर एफआईआर में आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के कई अपराधों के आरोप लगाए गए थे.
2017 में हाफिज सईद और उसके चार सहयोगियों को पाकिस्तान सरकार ने आतंकी कानूनों के तहत हिरासत में लिया था, लेकिन लगभग 11 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया.