ब्रेकिंग:

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद तमिलनाडु में राज्यपाल की मंज़ूरी के बिना 10 विधेयक बने क़ानून

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, चेन्नई : कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने दस विधेयकों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल किसी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रोककर नहीं रख सकते.

विधेयकों के अधिसूचित होने के बाद ये अब क़ानून बन गए हैं. अधिसूचना में बताया गया है कि ये क़ानून 18 नवंबर 2023 से लागू माने जाएंगे.

संबंधित संशोधन विधेयक 19 अक्तूबर, 2022 को तमिलनाडु विधानसभा में पारित कर राज्यपाल की मंज़ूरी के लिए भेजे गए थे.

क़रीब एक साल बाद 13 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने इन विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.

इसके बाद 18 नवंबर 2023 को ये विधेयक दोबारा सदन में पारित कर राज्यपाल के पास भेजे गए. राज्यपाल ने इसे 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में हाल ही में कहा था, “विधेयक राज्यपाल (तमिलनाडु के राज्यपाल) के पास लंबे समय से लंबित थे. राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरह से काम नहीं किया.”

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में आठ अप्रैल को सुनवाई की थी.

ये पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया. इसमें कहा गया है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक विचार करने के लिए भेजते हैं तो उन्हें तीन महीने में इस पर फ़ैसला लेना होगा.

Loading...

Check Also

गूगल ने एंड्रॉयड, पिक्सल और क्रोम टीमों से सैकड़ों कर्मियों को निकाला

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली / कैलिफोर्निया : टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल ने बड़ा कदम …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com