ब्रेकिंग:

उच्च न्यायालय ने गोवा के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

पणजी। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 2019 में अपनी-अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली दो याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने उन 10 पार्टी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी, जो जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलिकार ने भी अपने दो विधायकों के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की थी, जो इस क्षेत्रीय दल से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे।

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति मनीष पिताले और न्यायमूर्ति आरएन लड्ढा की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इससे पहले, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने पिछले साल 20 अप्रैल को चोडनकर और धवलिकार की ऐसी ही अर्जियां खारिज कर दी थीं। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल 14 फरवरी को चुनाव हुए हैं और मतगणनना 10 मार्च को होगी।

Loading...

Check Also

रेलमंत्री वैष्णव ने महाकुम्भ – 2025 की तैयारियों का किया अवलोकन

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, प्रयागराज / फाफामऊ / नई दिल्ली : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com