अशाेेेक यादव, लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। भर्ती में धांधली और अनियमितता के आरोपों के बीच जहां योगी सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौप दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती के 37339 पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिसमें शिक्षामित्रों ने 37,339 पदों को होल्ड रखने की मांग की है। शिक्षामित्रों ने परीक्षा परिणाम की कट ऑफ सूची पर सवाल उठाए हैं।
शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फार्म डाला था। जिसमें से 8,018 शिक्षामित्र 60,65 प्रतिशत के साथ पास हुए हैं। लेकिन कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटआॅफ पर पास हुए, इसका कोई डेटा नहीं है।
इसलिए 37339 पदों पर भर्ती को होल्ड रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।
शिक्षक भर्ती परीक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी सुनवाई जारी है। 3 जून को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के स्टे को योगी सरकार ने डबल बेंच के सामने चुनौती दी है।
सरकार की याचिका पर डबल बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। ऐसे में यदि हाईकोर्ट की डबल बेंच सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर देती है तब भी 37339 पदों पर भर्ती होल्ड रखनी होगी।