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69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के आदेश को रोकने की सरकार की मांग पर कोर्ट का आदेश सुरक्षित

अशाेेेक यादव, लखनऊ। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में आज सरकार की ओर से दाखिल की गई स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। यह अपील नौ जून को सूचीबद्ध की गई थी।

सरकार की तरफ से मामले को अर्जेंट बताते हुए आज ही सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करने और सिंगल बेंच के आदेश को रोकने की सरकार की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है

जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिवीज़न बेंच ने आज सुनवाई की अनुमति दे दी। सुनवाई के समय एक अभ्यर्थी ऋषभ की तरफ से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया।

कोर्ट ने अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकीलों एचजीएस परिहार, जेएन माथुर, सुदीप सेठ आदि को कल मंगलवार को सुबह 10 बजे तक अपना सबमिशन लिखित में देने को कहा है।

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