अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला संरक्षण के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसमें उन्होंने मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री को नौकरी देने को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है।
यूपी में अभी तक यह नियम नहीं था। सीएम ने इसके लिए मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है।
मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यूपी में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है।
इसके आधार पर कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित व दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी सम्बंधी होंगी।