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लॉकडाउन 4.0: राज्य सरकार का नो मास्क नो फ्यूल का फार्मूला लागू, होगी कार्रवाई

अशाेेेक यादव, लखनऊ। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस महामारी से बचने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 0.4 लागू कर दिया है।

लॉकडाउन 4.0 के लागू होने के बाद यूपी सरकार ने भी नयी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें काफी छूट दी गई हैं।  जिसके बाद से सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई है।

जिसको लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने 21 मई से नो मास्क नो फ्यूल का फार्मूला लागू करने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब उन गाड़ियों को पेट्रोल पंप कर्मी तेल नही देंगे, जिनके चालक मास्क नहीं लगाए होंगे।

पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अब एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति नहीं चल पाएंगे। महिला, बीमार या बुजुर्ग व्यक्ति को छूट दी गई है। वहीं अगर 2 व्यक्ति बाइक पर निकलते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरूद्ध वाहन सीज कर एफआईआर पंजीकृत कराते हुए कार्यवाही की जाएगी।

गाइडलाइन में साफ है कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क के, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में सामान ना दे। चार पहिया वाहनों में 3 सवारियों को नहीं चलने दिया जाएगा।

ये भी अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से घर से कोई न निकले, सिर्फ लॉकडाउन 4 में अनुमन्य व्यक्ति ही निकल सकेंगे।

किसी भी दशा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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