अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर मंगलवार को अध्यादेश पास कर दिया है। अध्यादेश के अनुसार धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। वहीं, धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।
इसे पहले ही योगी सरकार ने ऐलान किया था कि हम कानून बनाएंगे। जिसे लव जिहाद की घटनाओं को रोका जा सके।
यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
साथ ही एससी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।
अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर नियमानुसार जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। जबकि उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है।