लखनऊ में धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, प्रसाद वितरण और टेंट लगाने पर भी प्रतिबंध

अशाेेेक यादव, लखनऊ। 

लॉकडाउन में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमितों की संख्‍या लगातार बढ़ती ही जा रही है।

कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है।

रमजान, ईद, बड़ा मंगल जैसे पर्वों को देखते हुए लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने नई गाइडलाइन जारी की है।

गाइडलाइन के मुताबिक लखनऊ में सभी धार्मिक कार्यक्रमों समेत सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है।

नवीन अरोड़ा की गाइडलाइन के तहत लखनऊ में 30 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है।

इस दौरान धार्मिक और अन्य समारोहों, जानवरों के बलि व बिक्री और मांस के परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ-साथ चीनी मांझा की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नवीन अरोड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन्स यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ग्रुप में फेक न्यूज या भड़काऊ संदेश न पोस्ट करे।

यदि कोई भी ग्रुप का सदस्य ऐसा करता है तो एडमिन मैसेज डिलीट करने से पहले उसे ग्रुप से निकाल दे और पुलिस को तुरंत सूचित करे।

नवीन अरोड़ा द्वारा जारी की गई 21 प्वाइंट की गाइडलाइन में ये भी कहा कि पांच या अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे।

जो दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेगा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 30 मई तक लागू रहेगा या पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई अन्य आदेश जारी किया जाएगा।

30 मई तक लखनऊ में धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, प्रसाद वितरण और टेंट लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

वहीं बिना अनुमति रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग दंडनीय माना जाएगा।

साथ ही धार्मिक स्थानों में झंडे और बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे।

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