लखनऊ।
लखनऊ नगर क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू कर दी गई है। यह निर्णय माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन, नकल की रोकथाम एवं अन्य विधि व्यवस्थाओं के तहत लिया गया है।
परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में समाज विरोधी गतिविधियां संचालित अवांछनीय तत्व व व्यक्ति एकत्रित होने, ध्वनि यंत्रों का उपयोग करने पर कार्यवाही होगी।
सीमा के अंदर परीक्षा केंद्रों के आस-पास के परीक्षा प्रारंभ होने के दौरान सभी फोटो कॉपी मशीन परीक्षा समाप्त होने तक बंद रहेंगी। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंधत रहेगा।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस लिया गया, तो 16 फरवरी से 7 मार्च तक लागू रहेगा या आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
उन्होंने कहा कि लखनऊ सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। जनपद के विभिन्न मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ असामाजिक, जातिवाद, सांप्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव एवं हिंसात्मक कार्रवाई करके लोक परिशान्ति परेशान थी।
शरारती तत्व कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, इनके द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है। जिससे तनाव बढ़ सकता है। इन्हीं वजहों से लखनऊ नगर क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 144 के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कारण एवं आधार मौजूद है।
असामाजिक तत्वों से जन जीवन एवं अन्य जन संपत्ति को नुकसान हो सकता है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा केंद्र व उसके आसपास किसी प्रकार के जुलूस, सामूहिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, घेराव, उपवास एवं परीक्षा के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
विशेष परिस्थितियों में इसकी पूर्व अनुमति पुलिस आयुक्त लखनऊ अथवा संयुक्त पुलिस आयुक्त अथवा पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी। निर्धारित सीमा में पटाखा, आतिशबाजी, विस्फोटक लाइसेंसी शस्त्रों का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होने बताया कि परीक्षा केंद्र व ड्यूटी पर लगे कर्मियों व्यवस्था प्रबंधन परीक्षार्थियों के अतिरिक्त जाना प्रतिबंधित रहेगा।