अशाेक यादव, लखनऊ। सपा नेता और सांसद आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मानहानि के मामले में आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किया है।
बता दें कि कोर्ट के सामने बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि आजम काफी समय से जेल में हैं व उनके खिलाफ लगाया गया आरोप राजनीति से प्रेरित है।
वहीं दूसरी तरफ जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील का तर्क था कि आजम के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट हजरतगंज थाने में एक फरवरी 2019 को दर्ज करवाई गई थी। इसमें कहा गया था कि ये घटना वर्ष 2014 से संबंधित है, लेकिन तत्कालीन यूपी सरकार के प्रभाव के चलते इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।