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मोटरयान नियमावली: गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

अशाेेेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बीच गुरूवार को यूपी सरकार ने मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है। सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है। इस नियमों के तहत गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 10 हजार तक का जुर्माना लगेगा

बता दें, यूपी सरकार ने 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया है। अगर दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

वहीं बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

इसके अलावा अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश के मुताबिक अगर अधिकारी की बात नहीं मान रहे और उनके काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 2000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर अब 10 हजार जुर्माना देना होगा।

फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना पड़ेगा।वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा. बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा।

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