अशाेेेक यादव, लखनऊ।
कोविड-19 महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से बंद उद्योग धंधों को 3 मई के बाद से राहत मिल सकती है।
लॉकडाउन के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद बंद पड़े उद्योगों को खोलने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने 3 मई के बाद ग्रीन और यलो जोन में उद्योगों को सशर्तों खोलने का निर्देश दिया है।
टीम-11 के साथ हुई।
मुख्यमंत्री ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग और एमएसएमई विभाग को रोडमाप बनाकर इन उद्योगों को खुलवाने को कहा है।
हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसेंग, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क पहनना और सैनीटाइजर सहित अन्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इंडस्ट्री विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ग्रीन जोन और यलो जोन में उद्योग शुरू किए जाएंगे.
ग्रीन जोन वह क्षेत्र है।
जहां कोरोना का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है।
जबकि यलो जोन वह है, जहां पिछले 14 दिनों में कोई नई मामला सामने नहीं आया।
इन दोनों ही क्षेत्रों में पड़ने वाले उद्योगों को शुरू किया जाएगा।
यहां काम करने वाले कामगारों की थर्मल स्क्रीनिंग सहित अन्य मानकों का पालन करना होगा।
कोविड केयर सेण्टर्स में सुनिश्चित करायी जायें उच्च उच्च स्तरीय व्यवस्थायें – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के कारण घोषित लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को यथाशीघ्र प्रारम्भ कराए जाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि हॉटस्पॉट और कन्टेंनमेंट क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ही चलाने की अनुमति दी जाये।
इतना ही नहीं जिला उद्योग केन्द्र के उपायुक्त द्वारा स्थानीय
चिकित्साधिकारियों के साथ समय-समय पर इन उद्योगों का निरीक्षण कर सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सेनेटाइजेशन आदि के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन इकाइयों के कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग कराने के साथ-साथ रेंडम आधार पर कुछ कर्मचारियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराया जाये।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र निर्गत कर निर्देश दिए हैं।