मद्रास हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना पतंजलि के उस दावे के लिए लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि उनका आयुर्वेदिक सूत्रीकरण कोरोनिल कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है।
अदालत ने कहा है कि बाबा ने कोरोना के नाम पर लोगों का फायदा उठाया जबकि वह दवा सर्दी, खांसी, बुखार की है।
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के उपचार को लेकर पेश की गई कोरोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।