नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हिसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को नोटिस देते हुए तीन दिन में हलफनामा देने को कहा गया है। बता दें अब इस मामले में अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई होगी। आज जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा।
वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वे अवैध अतिक्रमण को हटाने से नहीं रोक सकते हैं लेकिन अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले कानून प्रक्रिया का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।
जमीयत की तरफ से पेश हुए वकील नित्या रामकृष्णन और सी यू सिंह जमीयत ने दलीलें कोर्ट के सामने रखीं। इधर, यूपी सरकार ने दावा किया कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ लंबे अरसे से प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी। उसने बताया कि याचिकाकर्ता को तथ्यों की जानकारी नहीं है।