अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी, जिसमें आगे और छूट दिए जाने की बात कही गई है। वहीं यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है और योगी सरकार से पूछा था कि आखिर वह किस तरह से लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करवाएगी।
वहीं इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से दाखिल हलफनामें पर सुनवाई करने के बाद अब हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 4 वॉर्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए।
साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की निगरानी की जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी जोनल अधिकारी करेगा।
जबकि ऐसे पुलिस अधिकारी जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन कराने में लापरवाही बरतते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करने के लिए कहा है।
जबकि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 7 सितंबर तय की है।