नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। लेकिन अब आपको आधार-पैन कार्ड लिंक करने पर जुर्माना देना होगा। 29 मार्च 2022 को जारी नोटिफिकेशन में CBDT ने कहा था कि 31 मार्च 2022 के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2022 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करता है तो उसे 500 रुपये की जगह अधिक जुर्माना देना होगा।
CBDT की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर्स 30 जून 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
1 जुलाई से जुर्माना बढ़ेगा
ऐसे करदाता जो 1 जुलाई या उसके बाद अपना पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करेंगे उन्हें 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान चलान संख्या ITNS 280 के जरिए होगा। बता दें, 31 मार्च 2023 तक अगर टैक्सपेयर्स आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाते हैं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का यह है आसान तरीका
सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं।
Quick लिंक सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन पर जाएं। जिस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा।
अब अपने पैन, आधार के साथ नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी साझा करें।
सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद ‘I Validate My Aadhaar Details’ ऑप्शन पर जाएं और Continue विकल्प पर क्लिक करें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा। उसे सही-सही भरें और Validate पर क्लिक करें। इसके बाद पेनाल्टी का भुगतान करें। सभी प्रक्रिया पूरा होते ही आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।