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69000 सहायक अध्यापक भर्ती में सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की मुहर

 राहुल यादव, लखनऊ।
 आज इलाहबाद हाईकोर्ट का परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में फैसला आया है। न्यायालय ने सरकार के निर्णय पर मोहर लगा दी है। न्यायलय ने सरकार के शासनादेश को नियमानुसार मानते हए 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णाक के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने को कहा है।

गौरतलब है कि 69,000 सहायक अध्यापक भती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

जिसमें 3, 86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे ।

  परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराये जाने हेतु दिनांक 01 . 12 . 2018 को शासनादेश निर्गत किया गया । सचिव , परीक्षा नियामक प्राधिकारी , उ0प्र0 प्रयागराज ने दिनांक 05 . 12 . 2018 को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञप्ति निर्गत की गयी । प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 06 . 01 . 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुई। . परीक्षा के बाद सरकार ने 07 . 01 . 2019 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णाक घोषित किया , जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तीर्णांक 65 प्रतिशत अर्थात 97 / 150 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात 90 / 150 निर्धारित किया गया । 

मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और ग्लव्स अनिवार्य

 न्यूनतम उत्तीर्णाक घोषित किये जाने से क्षुब्ध होकर शिक्षामित्रों ने  उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में सं0 – 1188 / ( एस . एस . 1 / 2019 मो० , रिजवान व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा अन्य अनेकों रिट याचिकाएं योजित की गयी , जिनकों एक साथ  न्यायालय ने दिनांक 29 . 03 . 2019 को याचीगण के पक्ष में निस्तारित कर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा – 2018 में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 एवं 45  प्रतिशत के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने निर्णय पारित किया गया।  उच्च न्यायालय के  आदेश दिनांक 29.03.2019 के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय , इलाहाबाद में विशेष अपील सं0-207/2020 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम मो0 रिजवान व अन्य योजित की गयी । 

न्यायालय ने सरकार की योजित अपील के साथ अन्य योजित विशेष अपीलों को आज निस्तारित किया।

जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को भी निरस्त किया गया है।

न्यायालय ने 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णाक के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने को कहा है। 

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