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निर्भया केस: अलग-अलग फांसी देने के मामले में 5 मार्च तक SC में टली सुनवाई

नई दिल्ली। निर्भया के चारों गुनहगारों को अलग-अलग फांसी देने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च तक के लिए टाल दिया है।  साल 2012 के दिल्ली गैंग रेप मामले में जस्टिस आर भानुमति के नेतृत्व में तीन जजों की बेंच को इस याचिका पर सुनवाई करना है।  जिसमें दोषियों को अलग अलग फांसी के निर्देश देने की बात कही गई है। निर्भया के चारों दोषियों के लिए दिल्ली की अदालत पहले ही नया डेथ वारंट जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक इन्हें तीन मार्च को फांसी होनी है।

कोर्ट ने एक फिर जारी किया नया डेथ वारंट

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने निर्भया गैंगरेप एवं हत्याकांड के चार दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों-मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने के लिए यह डेथ वारंट जारी किया है।

बता दें यह तीसरी बार है कि इन चारों के लिए डेथ वारंट जारी किए गए हैं। सबसे पहले फांसी देने की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी, लेकिन 17 जनवरी को अदालत के आदेश के बाद इसे टालकर 1 फरवरी सुबह छह बजे किया गया था। फिर 31 जनवरी को निचली अदालत ने अगले आदेश तक चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके सारे कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए थे।

कोर्ट ने इससे पहले दो बार डेथ वारंट जारी कर चुकी है। 22 जनवरी को जारी डेथ वारंट पर अभियुक्तों ने कानूनी विकल्पों का हवाला दिया, जिसके बाद दूसरी बार एक फरवरी के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था।

 

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