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निजी भूमि स्वामियों को उपखनिजों के खनन परिहार पर स्वीकृति की कार्यवाही ससमय की जाय- डाॅ0 रोशन जैकब

राहुल यादव, लखनऊ।उ0प्र0, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि निजी भू-स्वामियों की भूमि में उपलब्ध उपखनिजों के परिहार पर स्वीकृति शीघ्र से शीघ्र दिये जाने के निर्देश मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये हैं। उन्होने बताया कि इस हेतु मिर्जापुर, चित्रकुट, बांदा, जालौन, फतेहपुर में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार जांच पूर्ण कराते हुए समस्त कार्यवाही पूर्ण कराकर खनन परिहार स्वीकृति हेतु 15 जून तक विज्ञापन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।इसके अतिरिक्त मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, झांसी, प्रयागराज, चित्रकुट, बांदा , ललितपुर, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, कौशाम्बी, सहारनपुर, रामपुर व बिजनौर के जिलाधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे जनपद में निजी भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थान चट्टान किस्म के उपखनिज एवं नदी तल स्थित निजी भूमि में मिश्रित अथवा अलग-अलग उपलब्ध उपखनिज बालू, मोरम, बजरी व बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों के (उपखनिजों) के परिहार पर स्वीकृति किये जाने का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित रोस्टर के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 15 जून 2020 तक इस सम्बन्ध में आवदेन पत्र प्राप्त कर लिये जांय तथा खनिज की उपलब्धता एवं क्षेत्र की उपयुक्तता की जांच 25 जून 2020 तक कर ली जाय और ई-निविदा हेतु विज्ञापन की कार्यवाही 25 से 30 जून के मध्य अनिवार्य रूप से कर ली जाय।

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