नई दिल्ली। टेरर फंडिंग केस में फंसे कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें यासीन मलिक की सजा को लेकर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिसबल मौजूद रहा। वहीं यासीन के घर के बाहर सुरक्षाबलों पर पथराव भी किया गया। पथराव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है।
यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि)। धारा 17 (आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना)। धारा 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश)। धारा 20 (आतंकवादी समूह का सदस्य होना)। आईपीसी की धारा 120बी। और देशद्रोह की धारा 124ए।