अहमदाबाद। गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी और नौ अन्य को पुलिस की अनुमति के बिना रैली करने के एक मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा होने के आपराधिक मामले में दोषी ठहराया। सभी दोषियों को तीन महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में जिग्नेश मेवानी के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता रेशमा पटेल भी शामिल हैं।
जिग्नेश मेवानी और रेशमा पटेल को बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में तीन महीने की सजा
Loading...