नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने शनिवार को जहांगीरपुरी हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए आठ लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। रोहिणी कोर्ट का कहना है कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। आरोपी इलाके के नामी अपराधी हैं और इसलिए कोई भी गवाह आगे नहीं आएगा। जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही अवैध जुलूस नहीं रोकने के लिए अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई।
दिल्ली के क्राइम ब्रांच की टीम ने बीते दिनों जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी तबरेज को शनिवार को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार हिंसा के बाद आरोपी बड़े आराम से इलाके में पुलिस अधिकारियों की टीम के बीच ही घूम रहा था। पुलिस भी इस बात से अंजान रही। लेकिन पूरे मामले की गहणता से जांच के बाद अब उसे दबोच लिया गया है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उक्त कार्रवाई की है।