अशाेेेक यादव, लखनऊ।
सरकार ने सोमवार से दो हफ्ते के लिए शुरू होने जा रहे लॉकडाउन-3 में शराब और बीयर की दुकानें खोलने का फैसला लिया है।
ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड में भी सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी।
हालांकि रेड और ऑरेंज जोन में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन करना होगा।
बता दें कि रविवार को सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के तहत सोमवार से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
इसमें शहरों को तीन मुख्य जोनों में बांटा गया है- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन।
बड़ी संख्या पर लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राज्य में आबकारी की दुकानें कब से खुलेंगी, सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में इसका भी जिक्र किया है।
सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में आबकारी की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं।
इन जिलों में आबकारी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम के सात बजे तक खुलेंगी।
रेड जोन के हॉटस्पॉट में कोई भी दुकान नहीं खोली जा सकेगी।
जिन जिलों में भी जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया होगा उसके भीतर की कोई दुकान नहीं खुलेगी।
बल्कि उसके बाहर की दुकानें खोली जा सकेगी।
दुकानों के बाहर दो गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन रहे।
प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि एक बार में एक दुकान पर सिर्फ पांच ग्राहकों की ही लाइन लगेगी।
कोरोनावायरस के चलते 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद से आबकारी की दुकानें बंद कर दी गईं थी.