राहुल यादव,लखनऊः उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म की सचिव डॉ० रोशन जैकब ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कतिपय पट्टाधारक माह जून 2020 की किश्त ऑनलाइन जमा कर कराकर खनन पट्टा का संचालन कर रहे हैं ,जबकि उनकी त्रैमास जुलाई,व अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 में देय किश्त की धनराशि तथा माह मई 2020 की देय किश्त की धनराशि बकाया है ।कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत विकास कार्यों एवं आम जनमानस को खनिजों की उपलब्धता बनाए रखने हेतु अधिक संख्या में खदानें संचालित रखने की आवश्यकता है।
डॉ० रोशन जैकब ने इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2019 के त्रैमास जुलाई व अक्टूबर की बकाया धनराशि तत्काल जमा कराई जाए। तथा बकाया धनराशि जमा न किए जाने की स्थिति में खनन संक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया जाय। डा० जैकब ने यह भी निर्देश दिए हैं कि त्रैमास जनवरी 2020 की देय धनराशि को विलम्बतम् 30 सितंबर 2020 तक जमा कराया जाय।
खनन पट्टाधारक 30 सितंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं त्रैमास जनवरी 2020 की देय धनराशि – डॉ० रोशन जैकब
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