अशाेेेक यादव, लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी शनिवार सुबह जारी की।
इन बदलावों के अनुसार अब हल्के मामलों में डिस्चार्ज से पहले परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। नई नीति में कहा गया है कि यदि मरीज में किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते और हालात सामान्य होते हैं तो उसे अस्पताल से 10 दिन में भी छुट्टी दी जा सकती है।
डिस्चार्ज होने के बाद अब उन्हें 14 दिन की बजाए सात दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। हालांकि 14 वें दिन टेली-कॉन्फ्रेंस के जरिये मरीज का फॉलो-अप लिया जाएगा।
ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण या बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। यहां लगातार उन्हें तापमान और पल्स ऑक्सिमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा।
यदि उन्हें तीन दिन तक बुखार नहीं आता है तो मरीज को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी से पहले यदि मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 प्रतिशत से नीचे जाता है तो उसे रोका जा सकता है।
मुरादाबाद सीएमओ डा मिलिंद चन्द्र ने बताया कि जो भी गाइडलाइन मिल रही है, उसके अनुसार काम हो रहा है।