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कोरोना वायरस: भारत में मास्क और सैनिटाइजर अब आवश्यक वस्तु अधनियम के तहत

लखनऊ। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को मास्क  और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून तक आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में लाने की घोषणा की।

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून तक आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा जाएगा। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे लोगों को मास्क और सैनिटाइजर उचित दरों पर मिल सकेंगे तथा उनकी जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
यह निर्णय सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण आदि को विनियमित करने और इन वस्तुओं की बिक्री और उपलब्धता को सहज बनाने तथा आदेश के उल्लंघनकर्ताओं आदि एवं इनके अधिमूल्यन, कालाबाजारी आदि में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के सशक्त बनाएगा।
आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन करने पर सात वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत, उसे अधिकतम छह माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है।
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