अशोक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब और बीयर के उत्पादन की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस पर समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश में जल्द ही शराब और बीयर की दुकान खोलने के भी आदेश जारी किये जा सकते हैं।
राज्य सरकार ने बीते दिनों पूर्व वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति घोषित की थी। इस दौरान देशी शराब की दुकान की पिछले साल के मुकाबले इस साल बेसिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत, अंग्रेजी शराब की दुकान में 20 प्रतिशत और बीयर की दुकान की 15 प्रशित बेसिक लाइसेंस फीस को बढ़ाने का फैसला लिया था।
अब इस नई नीति के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है कि अंग्रेजी शराब की दुकान, मॉडल शॉप, बीयर की दुकानों पर वाइन की बिक्री की जाएगी।
इसके अलावा नये वित्तीय वर्ष अप्रैल माह से हर शराब व बीयर की दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल मशीनों द्वारा हर बोतल पर चस्पा क्यूआर कोड को स्कैन करके बेचा जाना अनिवार्य कर दिया गया।
लेकिन प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के कारण ऐसा हो नहीं पाया। अब सरकार ने शराब उत्पादन की अनुमति देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।