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कर्नाटक हिजाब विवाद: फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा

बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हिजाब विवाद पर फैसला मामले में वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों को मौत की धमकी मिलने के बाद ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बेंगलुरु में अपने आवास के बाहर रविवार को मीडिया से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।

साथ ही कहा कि मैंने महानिदेशक और आईजी को विधानसौधा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की पूरी जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी । तीन जजों में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तीन-न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस खाजी एम जयबुन्निसा भी शामिल थे।

घटना की निंदा करते हुए बोम्मई ने कहा कि समुदाय के पक्ष में होना धर्मनिरपेक्षता नहीं है, यह सांप्रदायिकता है। मैं इसकी निंदा करता हूं, हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। बताते चले कि हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। जिस वजह से तीनों न्यायधीशों को मौत की धमकी मिली थी।

वहीं पुलिस ने बताया कि तौहीद जमात ने फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कोरीपलायम इलाके में एक जनसभा आयोजित की थी, जिसमें कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई। इसके कुछ समय बाद ही तीन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाए गए थे कि आयोजकों ने उच्च न्यायालय के जजों को हत्या की धमकी दी है।

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