ब्रेकिंग:

उ.प्र. में प्लास्टिक, थर्मोकोल और पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक की अधिसूचना जारी

अशाेेेक यादव, लखनऊ। ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक, थर्मोकोल और पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनाए गए अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार उ.प्र.प्लास्टिक और अन्य जीव अनासित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6 के, 7, 17 और 13 क के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

विगत 10 जनवरी को इस बाबत तत्कालीन प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनीता सिंह की ओर से एक असाधारण गजट प्रकाशित किया गया था।

इसमें राज्य की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा इससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके निर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो के उपयोग, निर्माण, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को निषिद्ध कर दिया गया है।

इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों के लिए दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। यही नहीं ऐसे पालिथीन, प्लास्टिक, थर्मोकोल से बने उत्पादों जैसे प्लेट, गिलास, कटोरे, कैरी बैग आदि को सड़क, नालों, झील, तालाब, सार्वजनिक पार्क, सभी सार्वजनिक स्थलों आदि पर फेंके जाने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है।

Loading...

Check Also

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आसनसोल-नौतनवा-आसनसोल पूजा विशेष गाड़ी के संचालन में बदलाव

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा त्यौहारों में यात्रियों की होने …

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com