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उम्मीद है कि आज दोषियों को जारी होगा फ्रेश डेथ वारंट: निर्भया की मां

लखनऊ। दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को चार दोषियों में से एक दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति पहले ही अन्य तीनों दोषियों की दया याचिका खारिज कर चुके हैं।

पवन की दया याचिका खारिज होते ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसे में अब निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि सभी चारों दोषी अपने सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज अदालत में फ्रेश डेथ वारंट जारी किया जाएगा।

बुधवार को निर्भया के माता पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने जानकारी दी कि हम दिल्ली कोर्ट में दोषियों का डेथ वारंट जारी करने के लिए ताजा आवेदन दे रहे हैं। सभी दोषियों ने अपने सारे कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर लिया है।

अब फांसी की जो तारीख तय होगी वो आखिरी तारीख होगी। उधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार सुबह मौत की सजा पाए चारों दोषियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

तब मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसे सबसे पहले एनएचआरसी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

इससे पहले सोमवार को चारों दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। पुराने डेथ वारंट के अनुसार सभी दोषियों को तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी की सजा दी जानी थी।

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