अशाेेेक यादव, लखनऊ। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा महेश सिंह को जमानत मिल गयी। महेश सिंह करीब डेढ़ साल से न्यायिक अभिलेखों में सफेदा लगाकर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद थे।
शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महेश सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। महेश सिंह की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने बहस की।
जिसके बाद जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की एकल पीठ ने महेश सिंह को रिहा करने का आदेश पारित किया।
बता दें उन्नाव रेप पीड़िता का मामला काफी सुर्खियों में रहा है। इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। याची के खिलाफ उन्नाव कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
जिसमें आरोप लगाया गया था कि महेश सिंह ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्नाव की एक अदालत के आदेश की फर्जी काॅपी बनवाई थी। जमानत याचिका दाखिल करते हुए याची महेश सिंह ने बताया है कि उक्त फर्जी काॅपी सह अभियुक्त नवीन सिंह ने बनवाई थी।
साथ ही कोर्ट को यह भी बताया कि वह 22 नवम्बर 2018 से ही जेल में है जबकि मामला मैजिस्ट्रेट कोर्ट में विचारणीय है।
जमानत मिलने के बाद महेश सिंह के वकील प्रशांत सिंह ने बताया कि जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। महेश सिंह को जमानत मिल गयी है।
जिसके बाद अब अगले कुछ दिनों में महेश सिंह को जेल से रिहा किया जा सकता है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अन्य सात मुकदमों में महेश सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है।