
राहुल यादव, लखनऊ: उत्तरप्रदेश में निवासित अन्य प्रदेशों के निवासियों के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया गया है ।
लॉकडाउन के कारण अपने घरों को नहीं आ पा रहे राज्य के बाहर प्रवासित उत्तर प्रदेश के निवासियों तथा लॉकडाउन के कारण वर्तमान में अपने प्रदेशों को प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं।
अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने व जाने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को अपना नाम , आयु , यात्री की श्रेणी , लिंग , मोबाइल नम्बर , ई – मेल , पहचान पत्र एवं संख्या , परिवार के साथ यात्रा करने के बारे में , यात्रा का तरीका , आवेदक अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य को सर्दी / खांसी या बुखार या सम्बन्धित लक्षण , आवेदक / परिवार हाल के दिनों में 14 दिवस हेतु क्वारण्टीन किया गया अथवा नहीं , यदि हां तो कब से कब तक , आवेदक का वर्तमान पता , उत्तर प्रदेश में जिस पते पर आवेदक जाना चाहता है , उक्त पते के सम्पर्क व्यक्ति का नाम व उसका मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना होगा ।
उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल jansunwai . up . nic . in पर पंजीकरण की यह सुविधा ‘ उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु तथा ‘ अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु ‘ लिंक्स पर उपलब्ध करा दी गई है।
उत्तरप्रदेश के प्रवासित अन्य प्रदेशों के व्यक्ति एवं अन्य प्रदेशों में प्रवासित उत्तरप्रदेश के व्यक्ति अपना पंजीकरण करें।
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यह सुविधा मंगलवार 05 मई , 2020 को दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के एण्ड्रॉइड एप पर भी उपलब्ध हो जाएगी ।
जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं समझा जाए ।
सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।
साथ ही , इस विवरण के सही होने के सम्बन्ध में घोषणा भी करनी होगी ।
यदि जानकारी गलत पायी जाती है, तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई होगी ।
आवेदक को घोषणा करनी होगी कि जब वह अन्य प्रदेश पहुंचेगा तो क्वारण्टीन में रहना पड़ सकता है ।
आवेदक ने अपने शहर व जनपद के किसी कन्टेन्मेण्ट जोन में पिछले दो माह से निवास नहीं किया है ।